होम / आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

Roshan Kumar • LAST UPDATED : September 6, 2022, 4:18 pm IST

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, supreme court issue notice on ashish mishra bail): सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की थी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 जुलाई को आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत खारिज कर दी थी। आशीष मिश्रा ने अधिवक्ता टी महिपाल के माध्यम से दायर उक्त आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत ख़ारिज कर दी थी कि “लखीमपुर खीरी कांड में चार किसानों की मौत हो गई और आरोपी व आरोपी की कार वहीं मौजूद थी यह सबसे बड़ा तथ्य है,  यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है।”

किसानों को कुचलने का है आरोप

3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खेरी में आशीष मिश्रा ने कथित तौर पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को कुचल दिया था। उन्हें 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और फरवरी 2022 में जमानत दे दी गई थी। मिश्रा, फिर से उच्च न्यायालय चले गए क्योंकि अदालत के पहले के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में रद्द कर दिया था और उनकी जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था.

शीर्ष अदालत ने पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 फरवरी, 2022 के आदेश को रद्द कर दिया था और मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और प्रतिवादी/अभियुक्तों के जमानत बांड रद्द किए जाते हैं। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया था.

लेटेस्ट खबरें

Aishwarya Rai ने शादी के कुछ सालों बाद ही बदल दी थी शादी की यह निशानी, सामने आई चौंकाने वाली वजह -Indianews
IPL 2024: क्या अपने 287 के स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद, कोच ने किया बड़ा खुलासा
IPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत का दिल्ली में ढोल-नगाड़े के साथ स्वागत, देखें वीडियो
IPL 2024: CSK के पूर्व कप्तान MS Dhoni की दरियादिली ने जीता फैंस का दिल, दिव्यांग फैन को दिया ऑटोग्राफ
Shamita Shetty ने दिखाया अपना हिडन टैलेंट, स्केचिंग करते वीडियो किया शेयर, फैंस कर रहे तारीफ
UP Board Results 2024: यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा में शुभम वर्मा और 10वीं में प्राची निगम ने किया टॉप, यहां देखें टॉपर्स की लिस्ट- Indianews
Surbhi Jain ने 30 की उम्र में ली अंतिम सांस, डिम्बग्रंथि कैंसर से जूझ रही थी फैशन इन्फ्लूएंसर-Indianews