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शिंदे गुट की उसे असली शिवसेना मानने व पार्टी का चुनाव चिह्न देने की याचिका पर अभी फैसला न करे चुनाव आयोग : सुप्रीम कोर्ट

Vir Singh • LAST UPDATED : August 4, 2022, 1:08 pm IST

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से कहा कि एकनाथ शिंदे गुट की उस याचिका पर वह अभी कोई फैसला न करे जो गुट को असली शिवसेना माने जाने और पार्टी का चुनाव चिह्न दिए जाने के लिए दायर की गई है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के हालिया सियासी संकट से जुड़े मामलों को वह संविधान पीठ को भेजने पर सोमवार तक फैसला करेगी।

असली शिवसेना पर दावे को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई

बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के बीच असली शिवसेना पर दावे को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है और इसी मामले पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आठ अगस्त को वह फैसला कर सकता है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े कुछ मामलों को पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा जाए या नहीं।

समय की मांग करने पर ईसी को विचार करना चाहिए

शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से कहा, यदि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट शिंदे गुट की याचिका पर अपने नोटिस का जवाब दायर करने के लिए समय की मांग करता है, तो उसे मामले को स्थगित करने की उसकी अपील पर विचार करना चाहिए।

कल भी हुई थी सुनवाई, दोनों गुटों ने ये रखी थी दलीलें

सुप्रीम कोर्ट में कल भी महाराष्टÑ में सियासी संकट पर सुनवाई हुई थी। शिंदे गुट की ओर से दलील दी गई कि नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाना दल बदल या विद्रोह नहीं है। यह पार्टी के बीच का विवाद है। उद्धव ठाकरे गुट ने कोर्ट में कहा था कि शिवसेना के बागी विधायकों के आचरण से क्लियर है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, इसलिए कानूनन सभी बागी विधायक अयोग्य हो गए हैं और सदन में हुई सारी कार्यवाही यानी स्पीकर का चुनाव व सीएम की नियुक्ति बस अवैध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान शिंदे गुट से कहा कि वह अपने कानूनी सवाल फिर से तय करके लिखित तौर पर कोर्ट को स्पष्ट करे।

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