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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली 40 दिन की पैरोल, जन्मदिन में शामिल होने की लगाई थी अर्जी

Suman Saurabh • LAST UPDATED : January 21, 2023, 9:15 am IST

रोहतक हरियाणा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम(Dera Sacha Sauda Ram Rahim) को फिर से 40 दिनों की पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। राम रहीम इस दौरान यूपी स्थित बरवाना आश्रम में रहेगा। इससे पहले पिछले साल  रेप के मामले में सजा काट रहे राम रहीम को 3 बार में 91 दिनों की पैरोल मिल चुकी है। हाल ही में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को अक्टूबर महीने में 40 दिनों की पैरोल मिली थी। उस दौरान उन्हें उनकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत लेने के लिए रोहतक जेल पहुंची थी। बता दें कि राम रहीम साध्वी से यौन शोषण और हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। इस वक्त वह हरियाणा के रोहतक जिले के सुनारिया जेल में बंद हैं।

 

पिछली बार बीमार मां से मिलने के लिए मिला था पैरोल

बलात्कार और हत्या के दोषी राम रहीम को पिछले एक साल के अंदर 91 दिनों की पैरोल मिल चुकी है। इससे पहले उन्होंने बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल की अर्जी डाली थी। जिसके बाद उन्हें 41 दिनों की पैरोल मिली। हालांकि उस दौरान हरियाणा में पंचायत व विधानसभा उपचुनाव था। जिसको लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल भी खड़े किए। बता दें कि उस दौरान आदमपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा की जा चुकी थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के दौरान उनका राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से रिहा किया गया। हालांकि विरोध के बावजूद राम रहीम पैरोल के अनुसार जेल से रिहा किया गया।

 

जन्मदिन मनाने लगाई अर्जी 

इस बार 40 दिन की पैरोल सिरसा डेरे के दूसरे गद्दीनशीन संत सतनाम सिंह का जन्मदिन मनाने के लिए मिला है। 25 जनवरी को दूसरे गद्दीनशीन संत सतनाम सिंह का जन्म दिवस है। राम रहीम ने सिरसा में इस समारोह में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी। जिसे सुनारिया जेल प्रशासन की ओर से स्वीकार्य किया गया है।

 

20 साल की सजा काट रहा राम रहीम 

हत्या और बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 20 साल की सजा मिली है। साल 2017 में आश्रम की ही एक साध्वी ने राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाया। जांच के बाद वह इस मामले में दोषी पाए गए। इसके अलावा राम रहीम हरियाणा के पत्रकार छत्रपति रामचंद्र और रणजीत हत्याकांड के दोषी पाए गए। जिसके बाद उन्हें सभी मामलों को मिलाकर रोहतक जिला कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई।

 

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