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दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को गर्भपात की अनुमति दी, कहा 'माँ की पसंद अंतिम होती है'

Roshan Kumar • LAST UPDATED : December 6, 2022, 1:59 pm IST

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Delhi Highcourt allow aboration because uncertainty of child life’s quality): दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 33 सप्ताह के गर्भ को समाप्ति की अनुमति मांगने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया, जहां भ्रूण को मस्तिष्क संबंधी विकृति से पीड़ित बताया गया था।

अदालत ने जीवन की गुणवत्ता के बारे में अनिश्चितता और बच्चे के असामान्य बीमारी से पीड़ित होने पर जन्म देने या न देने के अधिकार के बारे में अनिश्चितता को देखते हुए याचिका की अनुमति दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने याचिका को मेडिकल बोर्ड की राय के मद्देनजर अनुमति दी।

माँ की पसदं अंतिम है 

अदालत ने महिला को लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) या गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल या अपनी पसंद के किसी अन्य मान्यता प्राप्त अस्पताल में गर्भपात कराने की अनुमति दी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मर्जी मां की और माँ की पसंद अंतिम होती है। हाईकोर्ट ने कहा कि मां की पसंद और गरिमापूर्ण और अच्छे जीवन की संभावनाओं को देखते हुए याचिका की अनुमति दी जाती है।

याचिकाकर्ता के वकील अन्वेश मधुकर ने कहा: “यह एक महिला के अधिकार और भविष्य की जटिलताओं के मद्देनजर एक प्रगतिशील निर्णय है। इस बात की संभावना है कि बच्चा जीवित रहेगा। लेकिन जीवन की गुणवत्ता क्या होगी। अदालत को मां की पीड़ा और दर्द पर विचार करना चाहिए।”

डॉक्टर से ली गई राय 

इस बीच, अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ डॉक्टरों को कार्यवाही में शामिल होने के लिए कहा, जिसमें डॉ चंद्र शेखर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि बच्चा जीवित रहेगा लेकिन जीवन की गुणवत्ता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। .

याचिकाकर्ता नोएडा की एक 26 वर्षीय विवाहित महिला है, जिसने अधिवक्ता प्राची निर्वान, प्रांजल शेखर और यासीन सिद्दीकी के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 11 नवंबर पहला मौका था जब भ्रूण के मस्तिष्क में असामान्यता पाई गई। 14 नवंबर को किए गए एक अन्य अल्ट्रासाउंड से भी इसकी पुष्टि हुई।

उसने जीटीबी अस्पताल में संपर्क किया। महिला को अदालत इसलिए जाना पड़ा क्योंकि याचिकाकर्ता की वर्तमान गर्भ की आयु 24.09.2021 से प्रभावी संशोधित अधिनियम अर्थात 24 सप्ताह से ज्यादा का है।

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम के तहत प्रदान की गई सीमा यानी 20/24 सप्ताह याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होती है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा पैदा किए गए भ्रूण में गंभीर मानसिक क्षति हो रही है।

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