इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
बहुत से पंजाबी, शिक्षा या कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारणों से विदेशी यात्रा करते रहते हैं और महामारी के इस दौर में अंतरराष्ट्रीय यात्रा सिर्फ कोविड संबंधी पूर्व शर्तों जैसे कि कोविड की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट या टीकाकरण सर्टिफिकेट के साथ संभव है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पेश मुश्किलों को दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने उन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लाभ के लिए कोविड टीकाकरण के नियमों में ढील दी है जिनके लिए विदेश यात्रा करना बहुत जरूरी है। ऐसे यात्रियों को दी गई ढील संबंधी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से उन सभी लोगों, जो किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए इलाज सेवाएं प्राप्त करने, विदेशी नागरिक जिनको अपने देश लौटना पड़ता है और ऐसे लोगों जिनके लिए विदेशी यात्रा अटल है, को कोवीशील्ड की पहली खुराक के 84 दिनों के लाजिमी अंतराल से पहले दूसरी खुराक मुहैया करवाने की सुविधा देने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों को यात्रा संबंधी दस्तावेजों की एक कॉपी जैसे वीजा /पुष्टि की टिकट के साथ ऐसे और दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जा सकता है जो यात्रा की जरूरत को जायज ठहरा सकते हों।
पंजाब ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को टीकाकरण नियमों में दी ढील

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