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सुप्रीम कोर्ट जजों के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की 15 नवंबर को करेगी सुनवाई

Umesh Kumar Sharma • LAST UPDATED : August 31, 2022, 7:18 pm IST

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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Supreme Court) : सुप्रीम कोर्ट जजों के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई 15 नवंबर को करेगी। इसके लिए कोर्ट ने अपने महासचिव को मौजूदा और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच से संबंधित एक मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने महासचिव को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

इस मामले में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि महासचिव को अभी एक हलफनामा दाखिल करना है। जयसिंह ने यह भी कहा कि वह इस तरह की शिकायतों से निपटने के लिए न्यायपालिका के भीतर एक तंत्र विकसित करने पर नवीनतम घटनाओं से संबंधित कुछ अतिरिक्त सामग्री दाखिल करना चाहेंगी। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तिथि निश्चित की है।

शीर्ष अदालत यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर कर रही थी सुनवाई

शीर्ष अदालत 2014 में एक ला इंटर्न द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ दायर की गई यौन उत्पीड़न याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायाधीश ने जनवरी 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों को उजागर करने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से रोक दिया था। न्यायाधीश ने दावों को निराधार, धोखाधड़ी और प्रेरित के रूप में खारिज कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के लिए याचिका को की स्वीकार

जनवरी 2014 में, शीर्ष अदालत ने सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि आज की तारीख में, सभी न्यायिक अधिकारियों, मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए कोई तंत्र नहीं है, चाहे वह पद धारण करते हों या नहीं और इस सीमित पहलू पर नोटिस जारी करने पर सहमत हुए।

इसके साथ ही बेंच ने बार काउंसिल आफ इंडिया को उक्त कार्यवाही में एक पक्ष बनाने के वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था और इसे यौन उत्पीड़न के संबंध में नियम बनाने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि यदि वह चाहती हैं कि बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए जाएं तो वह इस संबंध में एक अलग याचिका दायर करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं।

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