Indian Railway Information for passengers कोरोना के बढ़ते ओमिक्रान केस के चलते रेलवे ने जारी की गाइडलाइन
इंडिया न्यूज,नई दिल्ली ।
Indian Railway Information for passengers: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते केसों को लेकर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कहीं वीकेंड कर्फ्यू तो कहीं नाइट कर्फ्यू। लोगों की भीड़ को कम करने के लिए जहां सार्वजनिक स्थानों के लिए भी नियम बनाएं गए है । वहीं रेलवे ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए है जो कोरोना वेरिएंट ओमिक्रान की रफ्तार को कम कर सके । तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे ने यात्रियों के लिए एक खास नियम बनाया है। चेन्नई में लोकल ट्रेनों में वे ही यात्री सफर कर सकेंगे या चढ़ सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ली है। आधा-अधूरे वैक्सीन लेने वालों को रेल सफर की अनुमति नहीं मिलेगी। रेलवे ने कहा कि 10 जनवरी के बाद ट्रेन में सिर्फ वही लोग चढ़ सकते हैं जिनके पास में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट होगा । हालांकि ऐसी गाइडलाइन अभी तक सिर्फ दक्षिणी रेलवे की ओर से जारी की गई है।
लगेगा 500 रुपये जुर्माना Indian Railway Information for passengers
दक्षिण रेलवे की गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई यात्री रेलवे परिसर में बिना मास्क पहने मिलता है। रेलवे उस पर 500 जुमार्ना लगा सकता है । रेलवे ने तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी की है ।
सर्टिफिकेट दिखाना होगा जरुरी Indian Railway Information for passengers
रेलवे ने जारी गाइडलाइन के अनुसार बताया कि उपनगरीय ट्रेन सेवा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाया जाएगा । जिससे कोरोना संक्रमण के खतरे को रोका जा सके । इसके साथ ही यात्रियों को रेलवे में सफर करते समय उनके पास अपनी दोनों डोज का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है तभी उसकों रेल में सफर करने के लिए टिकट दी जाएगी ।
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