इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Hijab Controversy Updates कर्नाटक हिजाब (Hijab Controversy) का मामला सुप्रीम कोर्ट (Petition Supreme Court) पहुंच गया है। पत्रकारिता के एक छात्र ने याचिका दायर कर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने फैसला आने तक राज्य में स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने से छात्रों को इनकार किया है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने कल राज्य में स्कूल-कॉलेज खोलने के आदेश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को मुकर्रर की गई है।
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छात्र के अलावा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने संविधान में धर्म के पालन को मौलिक अधिकार बताया है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक कपड़ों पर रोक मौलिक अधिकारों का सीधा-सीधा उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई राज्यों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं इसलिए शीर्ष अदालत इसका संज्ञान लें तो बेहतर होगा।
कर्नाटक के उडुपी जिले (Udupi District) से हिजाब पहनने को लेकर विवाद उपजा है। दरअसल हिजाब पहनने की वजह से कुछ छात्राओं को कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया था। कॉलेज का इसमें तर्क था कि यहां पर एक यूनिफॉर्म लागू है तो अलग ड्रेस पहनकर आने वाले लोगों को कॉलेज में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन लड़कियों ने कॉलेज के इस रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका तर्क है कि इस तरह से हिजाब न पहनने देना मौलिक अधिकारों का हनन है और आर्टिकल 14 और 25 का उल्लंघन है।
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