दिल्ली में लगातार बारिश होने के बाद प्रदूषण एक बार फिर बढ़ने लगा है। ऐसे में 1 अक्तूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू हो जाएगा। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने की परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जिस भी गाड़ी का प्रदूषण जांच नहीं हुआ होगा उसका 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। इसके अलावा साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा। यदि प्रदूषण का स्तर गंभीर या बेहद गंभीर होता है तो सिर्फ बीएस-6 वाहनों को ही चलने की इजाजत दी जाएगी।
टीम परिवर्तन के सदस्य वाहनों को रोककर प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) देखेंगे। इसके अलावा टीम पार्किंग वाली जगहों पर भी जांच करेंगे। अगर पुराने वाहन पाए जाते हैं जिनकी मियाद खत्म हो चुका है उन्हें जब्त करके स्क्रैप कर दिया जाएगा।
प्रदूषण का स्तर अगर और बढ़ता है तो दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों पर भी सख्ती की जाएगी। परिवहन विभाग ने पहले ही वाहनों का प्रदूषण जांच ना करवाने वाले 15 हजार लोगों को समन भेज चुका है। पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साढ़े आठ महीने में प्रवर्तन टीमों ने 12,523 वाहनों के चालान काट रखे हैं और 5,500 से ज्यादा पुराने वाहनों को जब्त कर स्क्रैप करने के लिए भेजा जा चुका है।
ये भी पढ़ें- Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में होगी पहली लाइव स्ट्रीमिंग, शेयरिंग और रिकॉर्डिंग पर मनाही