Bharat Series: पूरे भारत में निजी वाहनों को बिना किसी रोक-टोक के एक राज्य से दूसरे राज्य तक आवाजाही करने के लिए, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई भारत सीरीज़ (BH-Series) को शुरू कर दिया गया है। बता दें, 41वीं परिवहन विकास परिषद (TDC) की वार्षिक बैठक में इसका फैसला लिया गया है। साथ ही बता दें कि BH-सीरीज टैग वाले नंबरप्लेट के साथ आने वाली गाड़ियों के मालिकों को एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है।
आपको बता दें, बैठक में कहा गया है, “नीति की स्थापना के बाद से, 24 अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।” इसके अलावा, अलग-अलग चौकियों पर बिना रुके देश भर में पर्यटकों की आवाजाही और स्थानीय या राज्य के नियमों के अनुसार करों के भुगतान को प्रदर्शित किया गया। इसके तहत सड़क मंत्रालय की तरफ से 30,000 से ज्यादा परमिट पास की गई है और अब तक 2,75,000 ऑथराइजेशन दिए जा चुके हैं।
ये भारत सीरीज (BH-Series) आपकी गाड़ी पर लगने वाला टैग है। BH-सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क YY BH #### XX के फॉर्मेट में होता है, जिसमें पहले दो नंबर (YY) रजिस्ट्रेशन के साल के लिए लिखा जाता है। है, इसके बाद BH भारत सीरीज़ के लिए कोड है (####), जो चार अंकों की संख्या होती है। अंत के दो अक्षर (XX) दो अक्षर होते हैं। इस तरह गाड़ियों में लगे इस नंबर प्लेट से BH-सीरीज वाले वाहनों को पहचाना जा सकता है।
भारत सीरीज (BH-सीरीज) के रजिस्ट्रेशन मार्क को लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर अप्लाई करना होगा। साथ ही जिस राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस राज्य के रजिस्ट्रेशन ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना पड़ता है। इसके बाद प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स जमा करना होता है, जिसके बाद एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क आपको सौंपा जाएगा।